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रुन्नीसैदपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी 18 से 24 नवंबर तक भरे जाएंगे नामांकन

रुन्नीसैदपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी 18 से 24 नवंबर तक भरे जाएंगे नामांकन

 अपराधी घोषित व्यक्ति न तो चुनाव में खड़े हो सकते है और न ही प्रस्तावक बन सकते है; प्रखंड विकास अधिकारी धनंजय कुमार ने कहा

रुन्नीसैदपुर। बिहार में पंचायत चुनाव के 6 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। ग्यारहवे ओर अंतिम चरण के लिये रुन्नीसैदपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है। इसके लिये ज़िला प्रशासन ने अपनी ओर से सभी तैयारिया कर ली है । रुन्नीसैदपुर के प्रखंड विकास अधिकारी धनंजय कुमार ने इस संबंध में बताया कि चुनाव के लिए विधिवत उद्घोषणा आगामी 17 नवंबर को की जायेगी।इसके साथ ही दूसरे दिन यानी कि 18 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

 18 से 24 नवंबर तक होगा नामांकन



 श्री धनंजय कुमार ने बताया कि जो भी लोग पंचायत चुनाव में भाग लेना चाहते है । वे 11 पेज के निर्धारित प्रपत्र में अपना बॉयोडाटा सभी कॉलोमो में भरकर प्रखंड कार्यालय में जमा कर सकते है । इसके लिए अभ्यर्थी को अपने प्रस्तावक के हस्ताक्षर तथा अन्य जानकारी के साथ 4 बिन्दुओ में शपथ पत्र भरना ज़रूरी होगा। प्रस्तावक अभ्यर्थी का सगा संबंधी हो सकता है । उसकी आयु 21 साल से कम नही होना चाहिए । प्रस्तावक ओर अभ्यर्थी दोनों की आयु 21 साल से ज्यादा होना चाहिए। उन्हें सरकारी लाभ के पद में नही होना चाहिये। श्री धनंजय कुमार ने कहा कि कोई भी घोषित अपराधी न तो चुनाव लड़ सकता है और न ही प्रस्तावक बन सकता है । हा अगर कोई केस चल रहा हो तो वो प्रस्तावक बन सकता है या चुनाव भी लड़ सकता है । यदि कोई आशा अथवा डीलर जो कॉमिशन पर काम कर रहे है । वे पंचायत चुनाव में भाग ले सकते है । मगर जो मानन्दय लेकर काम कर रहे है और चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे तो उनका नामांकन अवैध घोषित कर दिया जायेगा।

आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मायके से लाना होगा जाति प्रमाण पत्र


प्रखंड मुख्यालय में जमा करे नामांकन पत्र 

प्रखंड विकास अधिकारी श्री धनंजय कुमार ने पंचायत चुनाव में भाग लेने वाली आरक्षित वर्ग की महिलाओं से अपील की है कि वे जाति प्रमाण पत्र के निर्धारण के लिये अपने माता पिता के निवास स्थान वाला प्रमाण पत्र ज़रूरी तौर पर जमा करें । ऐसा नही होने पर उनका नामांकन पत्र अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा है कि जाति का निर्धारण पति से नही बल्कि माता पिता से होता है ।इसलिये मायके का जाति प्रमाण पत्र जमा करे।

श्री धनंजय कुमार ने कहा है कि निर्धारित प्रपत्र में भरे गए नामांकन को प्रखंड मुख्यालय में 18 से 24 नवंबर  तक अभ्यर्थी जमा करा सकते है। इसके लिये रविवार को छोड़कर सभी दिनों में काउंटर खुले रहेंगे । श्री कुमार ने कहा है कि 6से 7 हज़ार आवेदन आने की संभावना को देखते हुए उन्होंने ऑनलाइन प्रकिया में आने वाली दिक्कतों से बचने भारत फाइबर से बात कर ली है  टॉवर के जरिये सर्वर की दिक्कतों का समाधान होगा । साथ ही सारे आंकड़े ऑनलाइन जारी किये जायेंगे।

18 से 24 तक नामांकन जमा , 29 को प्रतीक चिन्ह आबंटन

 प्रखंड विकास अधिकारी धनंजय कुमार ने बताया है कि 18 से 24 के बीच 6 दिनों तक नामांकन जमा कराया जा सकता है ।इसके लिए 26 काउंटर बनाये गए है । 11 काउंटर में वार्ड के लिए आवेदन जमा होंगे। प्रत्येक में 3 पंचायते टैग की गई है । इसी तरह 6काउंटर में पन्चो के लिए प्रत्येक में 6पंचायते टैग की गई है । उसी तरह 2 ओर 3 काउंटर में मुखिया अपना आवेदन दे सकते है ।बचे 11 काउंटर में पंचायत और पंचायत समिति के सदस्य अपना नामांकन जमा कर सकते है । फिर 26 से 28 तक आवेदन पत्रों की जांच यानि कि स्क्रूटनी की जायेगी। इसके लिये तीनो दिन तय किये गए है ।पहले दिन वार्ड सदस्यों के आवेदन पत्रों की छटाई की जाएगी। इसी तरह दूसरे दिन पंच सरपंचों के आवेदन पत्रों की जांच तथा तीसरे दिन मुखिया ओर पंचायत समितियों के सदस्यों के आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। श्री कुमार ने बताया है कि जिस पद के लिये ज्यादा आवेदन आएंगे उन्हें बाद में ओर जिस पद के लिये कम आवेदन आएंगे उन्हें पहले जांच किया जायेगा। प्रस्तावक ओर अभ्यर्थी का मतदाता परिचय पत्र होना ज़रूरी है । छटाई के बाद 29 नवंबर को नाम वापसी के बाद 4 बजे से सभी अभियर्थियों को चुनाव चिन्ह आबंटित किया जायेगा। जो दूसरे दिन तक चलेगा।

 हेल्प डेस्क से ले सकते है जानकारी

 श्री धनंजय कुमार ने बताया है कि   प्रखंड मुख्यालय में आवेदकों की समस्या के निदान के लिये हेल्प डेस्क बनाई जा रही है । कोई भी व्यक्ति वहाँ तैनात लोगो से अपनी समस्या बताकर उसका निदान कर सकता है ।

 सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी तरह की स्थिति से निपटने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गए है  इसलिये नागरिक अपने अधिकारों का पालन करके निर्भीक रूप से चुनाव में भाग ले सकता है ।

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