अल्ताफ का शव कब्र से निकाला जाए', कासंगज केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम आदेश।।
UP:- उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस लॉकअप में अल्ताफ नाम के युवक की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अल्ताफ का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए. ये पोस्टमार्टम दिल्ली स्थित एम्स में होगा. पिछले साल 9 नवंबर को अल्ताफ की मौत के बाद उसके घरवालों ने पुलिस पर सवाल उठाए थे. पुलिस का कहना था कि अल्ताफ ने लॉकअप में बने टॉयलेट के अंदर लगे नल से अपनी जैकेट के हुड में लगी डोरी को फंसाया और अपना गला घोंटने की कोशिश की.
पुलिस ने ये भी बताया था कि काफी देर तक अल्ताफ के वापस ना आने पर पुलिसकर्मी अंदर गए. वहां उन्होंने अल्ताफ को बेहोश पाया. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. बाद में उस टॉयलेट का फोटो भी सामने आया जिसमें प्लास्टिक का नल फर्श से महज डेढ़ दो फीट की ऊंचाई पर लगा था. इसके बाद ही पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठे थे.
एम्स में पोस्टमार्टम
इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार 10 फरवरी को जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम का गठन एम्स के डायरेक्टर करेंगे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा,
“हम आदेश देते हैं कि मृतक अल्ताफ के शव को कब्र से निकाला जाए. ये पूरी कार्रवाई कासगंज के एसपी या एसएसपी की निगरानी में हो. कब्र से निकालने के बाद बॉडी को तुरंत सील किया जाए और दिल्ली स्थित एम्स भेजा जाए. जहां एम्स के डायरेक्टर द्वारा गठित की गई डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाए.”
कासगंज मामले से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक मौत से एक सप्ताह पहले पुलिस ने अल्ताफ को उठाया था. पुलिस को एक लड़की के परिवार की तरफ से शिकायत मिली थी. उसने अल्ताफ पर लड़की को किडनैप करने और उससे जबरन शादी करने का आरोप लगाया. इस आधार पर अल्ताफ के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की गई थी. लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी नाबालिग है. हालांकि, बाद में पुलिस ने पाया कि लड़की बालिग है. उसने ये भी बताया कि अल्ताफ के मुताबिक, वो और लड़की रिलेशनशिप में थे.
अल्ताफ की मौत के दो दिन बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई. जिसमें बताया गया कि फांसी लगने से अल्ताफ की मौत हुई. इस बीच यूपी सरकार ने इस मौत की जांच के आदेश दे दिए. उधर अल्ताफ के पिता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए. ऐसे में परिवार अदालत पहुंचा और दोबारा से पोस्टमार्टम करने की मांग को लेकर याचिका दायर की. याचिका में ये मांग भी की गई कि दूसरा पोस्टमार्टम उत्तर प्रदेश से बाहर कराया जाए जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के भी आदेश दिए हैं. अल्ताफ के घरवालों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को नहीं माना है. उसने कहा कि अभी न्यायिक जांच चल रही है. ऐसे में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है
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